Explanations:
भारतीय संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा शक्तियों तथा कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए है। यू.पी.एस.सी. के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा कोई भी सदस्य छह वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहेगा। इसके अनु़ 320 में लोकसेवा आयोग के कार्यो का वर्णन है।