Correct Answer:
Option B - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमाण्डर होता है। वह तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को युद्ध या शांति की घोषणा करने, तथा रक्षा बलों को नियोजित करने का अधिकार है, लेकिन उसके ये अधिकार संसद द्वारा नियंत्रित है। राष्ट्रपति किसी सैन्य न्यायालय द्वारा दिये गये दंड को न्यून कर सकता है तथा मृत्युदंड दिये जाने की स्थिति में क्षमादान दे सकता है।
B. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमाण्डर होता है। वह तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को युद्ध या शांति की घोषणा करने, तथा रक्षा बलों को नियोजित करने का अधिकार है, लेकिन उसके ये अधिकार संसद द्वारा नियंत्रित है। राष्ट्रपति किसी सैन्य न्यायालय द्वारा दिये गये दंड को न्यून कर सकता है तथा मृत्युदंड दिये जाने की स्थिति में क्षमादान दे सकता है।