Correct Answer:
Option C - भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act) 1961 में पारित किया गया था। दहेज की प्रथा को रोकने और खत्म करने के मकसद से इस अधिनियम को लाया गया था। इस अधिनियम में कुल 10 धाराएँ हैं। सेक्शन 3 के तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध है इसके लिए 15 हजार तक के जुर्माने और 5 साल की सजा का प्रावधान है। सेक्शन 4 के तहत दहेज की माँग करने पर 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है।
C. भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act) 1961 में पारित किया गया था। दहेज की प्रथा को रोकने और खत्म करने के मकसद से इस अधिनियम को लाया गया था। इस अधिनियम में कुल 10 धाराएँ हैं। सेक्शन 3 के तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध है इसके लिए 15 हजार तक के जुर्माने और 5 साल की सजा का प्रावधान है। सेक्शन 4 के तहत दहेज की माँग करने पर 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है।