Explanations:
संविधान के अनु. 80 के अन्तर्गत राज्य सभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। अत: स्पष्ट है कि राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान में राज्य सभा में 245 सदस्य है इसमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते है, 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। राज्य सभा एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नही होता है। किन्तु इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते है। राज्य सभा के सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष की होती है।