Correct Answer:
Option A - अनुच्छेद 165(1) के अनुसार राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर बना रहता है।
A. अनुच्छेद 165(1) के अनुसार राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर बना रहता है।