Correct Answer:
Option B - 101 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। यह 1 जुलाई, 2017 से पूरे भारत में लागू हो गया। वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया। यह निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है। संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़कर GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। GST में चार टैक्स स्लैब दर 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत का अनुमोदन किया गया है।
B. 101 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। यह 1 जुलाई, 2017 से पूरे भारत में लागू हो गया। वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया। यह निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है। संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़कर GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। GST में चार टैक्स स्लैब दर 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत का अनुमोदन किया गया है।