Correct Answer:
Option B - नियम 193 के अधीन चर्चा में लोकसभा के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है। अत: इस नियम के अधीन चर्चा के पश्चात् कोई मतदान नहीं हो सकता। सूचना देने वाला सदस्य एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है और ऐसे सदस्य जिन्होंने अध्यक्ष को पहले सूचित किया हो, चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। जिस सदस्य ने चर्चा उठाई है, उसको उत्तर देने का कोई अधिकार नही है।
B. नियम 193 के अधीन चर्चा में लोकसभा के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है। अत: इस नियम के अधीन चर्चा के पश्चात् कोई मतदान नहीं हो सकता। सूचना देने वाला सदस्य एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है और ऐसे सदस्य जिन्होंने अध्यक्ष को पहले सूचित किया हो, चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। जिस सदस्य ने चर्चा उठाई है, उसको उत्तर देने का कोई अधिकार नही है।