search
Q: भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है?
  • A. 330
  • B. 342
  • C. 326
  • D. 331
Correct Answer: Option D - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अन्तर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उस समुदाय के दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन , 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया।
D. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अन्तर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उस समुदाय के दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन , 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया।

Explanations:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अन्तर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उस समुदाय के दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन , 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया।