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Q: भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है?
  • A. अनुच्छेद 72
  • B. अनुच्छेद 81
  • C. अनुच्छेद 55
  • D. अनुच्छेद 63
Correct Answer: Option A - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति देती है। संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है।
A. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति देती है। संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है।

Explanations:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति देती है। संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है।