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Q: भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है?
  • A. प्रधानमंत्री
  • B. संसद
  • C. राष्ट्रपति
  • D. राज्य की विधान सभा
Correct Answer: Option B - भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार संसद के पास होता है। राज्य की विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधान सभा इस आशय का संकल्प सदन के कुल संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देनें वाले सदस्यों की 2/3 संख्या से पारित कर दें। राज्य विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद साधारण विधेयक की भाँति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है। वर्तमान में कुल छ: राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तेलंगाना में विधान परिषद कार्यरत है।
B. भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार संसद के पास होता है। राज्य की विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधान सभा इस आशय का संकल्प सदन के कुल संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देनें वाले सदस्यों की 2/3 संख्या से पारित कर दें। राज्य विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद साधारण विधेयक की भाँति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है। वर्तमान में कुल छ: राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तेलंगाना में विधान परिषद कार्यरत है।

Explanations:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार संसद के पास होता है। राज्य की विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधान सभा इस आशय का संकल्प सदन के कुल संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देनें वाले सदस्यों की 2/3 संख्या से पारित कर दें। राज्य विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद साधारण विधेयक की भाँति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है। वर्तमान में कुल छ: राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तेलंगाना में विधान परिषद कार्यरत है।