Correct Answer:
Option C - नागरिकता अधिनियम, 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नागरिकता की समाप्ति के तीन कारण बताए गए हैं–
(i) स्वैच्छिक त्याग
(ii) बर्खास्तगी के द्वारा (अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर
(iii) वंचित करने पर (राजद्रोह आदि के कारण)
किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने व सरकार की आलोचना करने से नागरिकता समाप्त नहीं होती।
C. नागरिकता अधिनियम, 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नागरिकता की समाप्ति के तीन कारण बताए गए हैं–
(i) स्वैच्छिक त्याग
(ii) बर्खास्तगी के द्वारा (अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर
(iii) वंचित करने पर (राजद्रोह आदि के कारण)
किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने व सरकार की आलोचना करने से नागरिकता समाप्त नहीं होती।