Correct Answer:
Option C - बिहार सरकार ने राज्य में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार मद्य-निषेध और उत्पाद-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2022 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार, शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का 10% देना होगा।
C. बिहार सरकार ने राज्य में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार मद्य-निषेध और उत्पाद-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2022 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार, शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का 10% देना होगा।