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Q: बिहार मद्य-निषेध और उत्पाद-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अनुसार, शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा ?
  • A. 30
  • B. 50
  • C. 10
  • D. उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer: Option C - बिहार सरकार ने राज्य में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार मद्य-निषेध और उत्पाद-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2022 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार, शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का 10% देना होगा।
C. बिहार सरकार ने राज्य में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार मद्य-निषेध और उत्पाद-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2022 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार, शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का 10% देना होगा।

Explanations:

बिहार सरकार ने राज्य में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार मद्य-निषेध और उत्पाद-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2022 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार, शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का 10% देना होगा।