Correct Answer:
Option C - सरकारी कर्मचारियों को धारा 16(2) के अनुसार मनोरंजन भत्ते पर छूट को प्राप्त करने की अनुमति है, लेकिन निम्नलिखित की सीमा है–
1-सकल वेतन का 20% (अन्य सभी भत्ते, लाभ और भत्तो को
छोड़कर।
2-वास्तविक मनोरंजन भत्ता और
3-INR 5,000/-
C. सरकारी कर्मचारियों को धारा 16(2) के अनुसार मनोरंजन भत्ते पर छूट को प्राप्त करने की अनुमति है, लेकिन निम्नलिखित की सीमा है–
1-सकल वेतन का 20% (अन्य सभी भत्ते, लाभ और भत्तो को
छोड़कर।
2-वास्तविक मनोरंजन भत्ता और
3-INR 5,000/-