Explanations:
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर नीचा दिखाने के इरादे से जानबूझकर अपमानित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी लेकिन जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।