Correct Answer:
Option C - आयकर अधिनियम 1961 की धारा 87 A के अनुसार, एक व्यक्ति जो भारत में निवासी है और जिसकी कुल वार्षिक आय ` 3,50,000 से अधिक नहीं है, वह धारा 87 A के तहत छूट का दावा करने का हकदार है। धारा 87 A के तहत छूट (Rebate) कर देयता से कटौती के रूप में उपलब्ध है।
Note - वर्तमान निर्धारण वर्ष (2023 -24) में इस राशि को बढ़ाकर ` 5,00,000 तक कर दिया गया है।
C. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 87 A के अनुसार, एक व्यक्ति जो भारत में निवासी है और जिसकी कुल वार्षिक आय ` 3,50,000 से अधिक नहीं है, वह धारा 87 A के तहत छूट का दावा करने का हकदार है। धारा 87 A के तहत छूट (Rebate) कर देयता से कटौती के रूप में उपलब्ध है।
Note - वर्तमान निर्धारण वर्ष (2023 -24) में इस राशि को बढ़ाकर ` 5,00,000 तक कर दिया गया है।