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Q: According to Indian Standard Specification, which type of occupancy have the requirement that the open spaces around the building should be not less than 4.5 m. Assume the building is not a residential zone area. भारतीय मानक विशिष्टता के अनुसार किस प्रकार के अधिभोग के लिए यह आवश्यक है कि भवन के चारों ओर खुला स्थान 4.5 मीटर से कम न हो। मान लें कि इमारत आवासीय जोन का क्षेत्र नहीं है।
  • A. Institutional buildings/संस्थागत भवन
  • B. Business or Mercantile buildings व्यावसायिक या व्यापारिक भवन
  • C. Assembly buildings/सभा भवन
  • D. Educational buildings : Schools or Colleges शैक्षिक भवन: स्कूल या कॉलेज
Correct Answer: Option B - National building code of India 2005 clause 8.3.1 के अनुसार अन्य व्यवसायों के लिए खुला स्थान– (i) शैक्षणिक भवन (Educational buildings)– नर्सरी स्कूलों को छोड़कर, भवन के चारों ओर खुला स्थान 6 मी. से कम नहीं होना चाहिए। (ii) संस्थागत भवन (Institutional building) – भवन के चारों ओर खुला स्थान 6 मी. से कम नहीं होना चाहिए। (iii) व्यावसायिक और वाणिज्यिक (Mercantile and commercial building) भवन– भवन के चारों ओर खुला स्थान 4.5 मी. से कम नहीं होना चाहिए। (iv) सभा भवन (Assembly Building):- सभा भवन के सामने का खुला स्थान 12 मीटर से कम नहीं होगा और भवन के चारों ओर अन्य खुला स्थान 6 मीटर से कम नहीं होगा।
B. National building code of India 2005 clause 8.3.1 के अनुसार अन्य व्यवसायों के लिए खुला स्थान– (i) शैक्षणिक भवन (Educational buildings)– नर्सरी स्कूलों को छोड़कर, भवन के चारों ओर खुला स्थान 6 मी. से कम नहीं होना चाहिए। (ii) संस्थागत भवन (Institutional building) – भवन के चारों ओर खुला स्थान 6 मी. से कम नहीं होना चाहिए। (iii) व्यावसायिक और वाणिज्यिक (Mercantile and commercial building) भवन– भवन के चारों ओर खुला स्थान 4.5 मी. से कम नहीं होना चाहिए। (iv) सभा भवन (Assembly Building):- सभा भवन के सामने का खुला स्थान 12 मीटर से कम नहीं होगा और भवन के चारों ओर अन्य खुला स्थान 6 मीटर से कम नहीं होगा।

Explanations:

National building code of India 2005 clause 8.3.1 के अनुसार अन्य व्यवसायों के लिए खुला स्थान– (i) शैक्षणिक भवन (Educational buildings)– नर्सरी स्कूलों को छोड़कर, भवन के चारों ओर खुला स्थान 6 मी. से कम नहीं होना चाहिए। (ii) संस्थागत भवन (Institutional building) – भवन के चारों ओर खुला स्थान 6 मी. से कम नहीं होना चाहिए। (iii) व्यावसायिक और वाणिज्यिक (Mercantile and commercial building) भवन– भवन के चारों ओर खुला स्थान 4.5 मी. से कम नहीं होना चाहिए। (iv) सभा भवन (Assembly Building):- सभा भवन के सामने का खुला स्थान 12 मीटर से कम नहीं होगा और भवन के चारों ओर अन्य खुला स्थान 6 मीटर से कम नहीं होगा।