Correct Answer:
Option B - National building code of India 2005 clause 8.3.1 के अनुसार अन्य व्यवसायों के लिए खुला स्थान–
(i) शैक्षणिक भवन (Educational buildings)– नर्सरी स्कूलों को छोड़कर, भवन के चारों ओर खुला स्थान 6 मी. से कम नहीं होना चाहिए।
(ii) संस्थागत भवन (Institutional building) – भवन के चारों ओर खुला स्थान 6 मी. से कम नहीं होना चाहिए।
(iii) व्यावसायिक और वाणिज्यिक (Mercantile and commercial building) भवन– भवन के चारों ओर खुला स्थान 4.5 मी. से कम नहीं होना चाहिए।
(iv) सभा भवन (Assembly Building):- सभा भवन के सामने का खुला स्थान 12 मीटर से कम नहीं होगा और भवन के चारों ओर अन्य खुला स्थान 6 मीटर से कम नहीं होगा।
B. National building code of India 2005 clause 8.3.1 के अनुसार अन्य व्यवसायों के लिए खुला स्थान–
(i) शैक्षणिक भवन (Educational buildings)– नर्सरी स्कूलों को छोड़कर, भवन के चारों ओर खुला स्थान 6 मी. से कम नहीं होना चाहिए।
(ii) संस्थागत भवन (Institutional building) – भवन के चारों ओर खुला स्थान 6 मी. से कम नहीं होना चाहिए।
(iii) व्यावसायिक और वाणिज्यिक (Mercantile and commercial building) भवन– भवन के चारों ओर खुला स्थान 4.5 मी. से कम नहीं होना चाहिए।
(iv) सभा भवन (Assembly Building):- सभा भवन के सामने का खुला स्थान 12 मीटर से कम नहीं होगा और भवन के चारों ओर अन्य खुला स्थान 6 मीटर से कम नहीं होगा।