Explanations:
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 33-A के तहत- (i) मुख्य वन्य जीव संरक्षक अभयारण्य के 5 किमी. के अन्दर या उसके अन्दर रखे गए पशुओं के संचारी रोगों के प्रतिरक्षण के लिए ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऐसे उपाय करेगा। (ii) कोई भी व्यक्ति किसी अभयारण्य में किसी भी पशुधन को प्रतिरक्षित किए बिना न ले जाएगा और न ही चराएगा। अत: अभयारण्यों के अंदर चरने की अनुमति वाले पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरूद्ध टीकाकरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33-A के तहत अधिदिष्ट है।