Explanations:
संसद ने 2019 में 103वां संविधान संशोधन किया था, जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद 15(6) तथा अनुच्छेद 16(6) को शामिल किया। इसके अंतर्गत ही राज्य को सार्वजनिक सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के लिये क्रमश: पदों और सीटों को 10%आरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण केवल उन्हीं लोगों के लिये उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है।