Explanations:
अनुच्छेद 156-राज्यपाल की पदावधि 1. राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा। 2. राज्यपाल, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। 3. इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधो के अधनी रहते हुए राज्यपाल अपने पदग्रहाण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। परन्तु राज्यपाल, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपनी पद ग्रहण नहीं कर लेता है।