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Q: 103rd constitutional amendment is related to- 103वाँ संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है?
  • A. Economic reservation/आर्थिक आरक्षण
  • B. Women's reservation/महिला आरक्षण
  • C. Right to education/शिक्षा का अधिकार
  • D. Right against exploitation शोषण के खिलाफ अधिकार
Correct Answer: Option A - 103 वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया। संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद-15(6) और 16(6) को सम्मलित किया गया ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। संविधान का अनु.-15(6) राज्य को खण्ड (4) और खण्ड (5) में उल्लेखित लोगों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में उनके प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है। अनुच्छेद-16(6) राज्य को यह अधिकार देता है कि खण्ड (4) में उल्लेखित वर्गों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करें (नियुक्तियों या पदों के संदर्भ में) जहाँ आरक्षण को अधिकतम सीमा 10% हो।
A. 103 वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया। संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद-15(6) और 16(6) को सम्मलित किया गया ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। संविधान का अनु.-15(6) राज्य को खण्ड (4) और खण्ड (5) में उल्लेखित लोगों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में उनके प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है। अनुच्छेद-16(6) राज्य को यह अधिकार देता है कि खण्ड (4) में उल्लेखित वर्गों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करें (नियुक्तियों या पदों के संदर्भ में) जहाँ आरक्षण को अधिकतम सीमा 10% हो।

Explanations:

103 वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया। संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद-15(6) और 16(6) को सम्मलित किया गया ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। संविधान का अनु.-15(6) राज्य को खण्ड (4) और खण्ड (5) में उल्लेखित लोगों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में उनके प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है। अनुच्छेद-16(6) राज्य को यह अधिकार देता है कि खण्ड (4) में उल्लेखित वर्गों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करें (नियुक्तियों या पदों के संदर्भ में) जहाँ आरक्षण को अधिकतम सीमा 10% हो।