Explanations:
भारतीय संविधान के 61 वें संशोधन (1988) द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई, ताकि अभी तक प्रतिनिधित्व से वंचित युवा वर्ग को अपनी भावनाएँ व्यक्त करने का अवसर मिले तथा वे राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सवेंâ।