Correct Answer:
Option A - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243J के अनुसार, राज्य विधानमंडल पंचायती राज शासन के पंचायत खातों का रखरखाव और लेखापरीक्षा को विनियमित कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमण्डल कानून द्वारा पंचायतों के खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान कर सकता है।
A. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243J के अनुसार, राज्य विधानमंडल पंचायती राज शासन के पंचायत खातों का रखरखाव और लेखापरीक्षा को विनियमित कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमण्डल कानून द्वारा पंचायतों के खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान कर सकता है।