कोयला संसाधन की निष्पक्ष उपलब्धता और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट द्वारा 'कोल सेतु' नीति को मंजूरी दे दी गई है।
कोल सेतु नीति विभिन्न औद्योगिक उपयोगों और निर्यात के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी हेतु एक नया अवसर प्रदान करती है।
निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग हेतु कोयला लिंकेज की नीलामी नीति (कोल सेतु) को 12 दिसंबर 2025 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।
यह नीति 2016 की गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में 'कोल सेतु' नामक एक अलग विंडो जोड़ती है।
कोयले की आवश्यकता वाले कोई भी घरेलू खरीदार अंतिम उपयोग की परवाह किए बिना लिंकेज नीलामी में भाग ले सकते हैं।
इस विंडो के अंतर्गत प्राप्त कोयला लिंकेज का उद्देश्य स्वयं का उपभोग, कोयले का निर्यात या कोई अन्य उद्देश्य होगा, जिसमें कोयला धुलाई भी शामिल है।