उत्तराखंड ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की

  • उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने सेना से लौटने के बाद पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दे दी है।
  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।
  • यह आरक्षण राज्य सरकार के अंतर्गत वर्दीधारी समूह ‘सी’ के पदों पर लागू होगा।
  • पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रियाओं में शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी।
  • उन्हें आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा में भी छूट मिलेगी।
  • इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2025 में संशोधन पारित किया।


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