अमेरिका के नेतृत्व वाले ऑपरेशन हॉक की खुफिया जानकारी के आधार पर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वैश्विक कनेक्शन वाले बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को नष्ट कर दिया है।
सीबीआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन प्रभाग ने शेख मुइज़ अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66डी और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 11 के साथ धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया था।
यह पता चला कि मार्च 2024 के दौरान, मंगलुरु के आरोपी ने यूएसए की एक नाबालिग लड़की का शोषण करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'डिस्कॉर्ड' का इस्तेमाल किया।
आरोपी द्वारा कथित तौर पर प्रलोभन और धमकियों के माध्यम से अश्लील चैट और स्पष्ट मीडिया प्राप्त किया गया था।
सीबीआई द्वारा मुंबई और मंगलुरु में कई स्थानों की तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) वाले मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किए गए।